Haryana Labour Vidhwa Pension Yojana हरियाणा श्रम विधवा पेंशन योजना: हरियाणा का श्रम विभाग बीओसीडब्ल्यू बोर्ड विधवा पेंशन योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहा है। इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत, प्रत्येक पंजीकृत विधवा मजदूर को रु। प्रति माह 2,000 सहायता। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी विधवा श्रमिक विधवा पेंशन योजना के लिए आधिकारिक श्रम विभाग में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।

हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य महिला मजदूरों को उनके पति की मृत्यु के बाद उनके जीवन में सहायता करना है। सहायता राशि रू. 2 हजार उन्हें सम्मान और सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाएंगे। सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब हरियाणा श्रम कल्याण कोष विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा श्रम विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते हैं।
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Haryana Labour Vidhwa Pension Scheme 2021
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हरियाणा श्रम कल्याण कोष विधवा पेंशन योजना 2021 का उद्देश्य रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पंजीकृत मजदूरों को प्रति माह 2,000। इस विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों के लिए सर्वोत्तम वातावरण बनाना है।
Haryana Labour Department Vidhwa Pension Yojana Form Online
सभी उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। होमपेज पर, “ई-सर्विसेज” सेक्शन में जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें। फिर आधिकारिक श्रम विभाग के होमपेज पर लॉगिन करें। वेबसाइट और हरियाणा श्रम कल्याण कोष विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें। विधवा पेंशन योजना का पूरा विवरण पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें – हरियाणा श्रम विधवा पेंशन योजना
Download Work Slip – हरियाणा श्रम विधवा पेंशन योजना फॉर्म को वर्क स्लिप के रूप में डाउनलोड करने का पेज नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देगा: –

Haryana Labour Welfare Board Vidhwa Pension Yojana Eligibility
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की विधवा पेंशन योजना के तहत कल्याण कोष में रु. 2,000 प्रति माह विधवा महिलाओं को सहायता के रूप में। श्रम कल्याण कोष हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2021 हरियाणा राज्य की उन सभी पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए उपलब्ध है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है। हरियाणा श्रम विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं: –
Membership Years / सदस्यता वर्ष | 1 |
Apply Frequency / आवेदन की सीमा | 1 |
Scheme For / इस योजना के लिए | Female |
Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी | No |
Widow Labor Pension Scheme Haryana – Non Eligibility Conditions
हरियाणा में विधवा श्रम पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित स्थितियों में नहीं लिया जा सकता है: –
- यदि विधवा हरियाणा सरकार/बोर्ड/काॅरपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित की जाती है।
- विधवा के पुर्नविवाह के मामले में।
- यदि विधवा को किसी अन्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम/पीएसयू से समान लाभ मिल रहा है।
- विधवा हरियाणा राज्य में नहीं रह रही है।
- पहचान-पत्र की सत्यापित कम्पलीट प्रति जिसमें अंशदान जमा होने का विवरण हो, संलग्न करनी होगी।
हरियाणा श्रम बोर्ड विधवा पेंशन योजना रुपये प्रदान करेगी। विधवाओं को प्रति माह 2,000 रुपये ताकि वे गरिमा और सम्मान का जीवन जी सकें।
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