Haryana govt. new Kidney / Cancer Patients Pension Scheme registration / application form| हरियाणा किडनी/कैंसर रोगी पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म| apply online for Rs. 2250 p.m at pension.socialjusticehry.gov.in
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Haryana Kidney Cancer Patients Pension Scheme:- हरियाणा सरकार प्रदेश में कैंसर और किडनी रोग से ग्रस्त नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना शुरू करेगी। हरियाणा में कैंसर/किडनी के मरीजों के लिए 2020 की इस नई पेंशन योजना में राज्य सरकार ने यह बात कही है। अपने इलाज के लिए 2250 रुपए प्रतिमाह देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी।
राज्य सरकार। हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लाइनों में अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में कैंसर रोगियों को शामिल करने पर विचार कर रहा है । इसके अलावा किडनी की गंभीर बीमारी से प्रभावित मरीजों से भी डाटा एकत्र किया गया, जिनमें ट्रांसप्लांट चल रहे लोग भी शामिल हैं । अब इस योजना के तहत 28 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2,250 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी।
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हरियाणा कैंसर/किडनी रोगी पेंशन योजना 2020 |Haryana Cancer / Kidney Patient Pension Scheme 2020

हरियाणा सरकार ने 31 मई, 2020 को हरियाणा कैंसर/किडनी रोगियों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। प्रदेश में कैंसर और किडनी रोग से ग्रस्त नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना लागू करने की नोडल एजेंसी होगी। ऐसे लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बहुत मूल्यवान और बहुत ही सराहनीय कदम होगा।
कैंसर और गुर्दे के रोगियों के लिए नई पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन फार्म के लिए आवेदन करें | Apply for online form for new pension scheme for cancer and kidney patients
वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की तरह राज्य सरकार इस स्कीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित कर सकते हैं। हरियाणा सरकार। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कैंसर/गुर्दे के रोगियों के लिए एक नई पेंशन योजना आमंत्रित की जा सकती है ।
आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। जैसे ही कैंसर/किडनी रोगियों के लिए नई 2020 पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है, हम इसे यहां अपडेट करेंगे ।
पात्रता मानदंड | Haryana Kidney Cancer Patients Pension Scheme Eligibility criteria
हरियाणा में कैंसर/किडनी रोगियों के लिए नई पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए सभी आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा: –
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
- वह गंभीर कैंसर/गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित होना चाहिए ।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए । नाबालिगों के लिए सहायता राशि उनके माता-पिता/अभिभावकों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी ।
- आपके पति या पत्नी की आय के साथ-साथ सभी स्रोतों से आपकी आय प्रति वर्ष 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं है।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची | Haryana Kidney Cancer Patients Pension Scheme List of required documents
यहां हरियाणा सरकार के तहत 2250 रुपये प्रतिमाह के आवंटन लाभ का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेजों की पूरी सूची है। कैंसर/गुर्दे के रोगियों के लिए नई पेंशन योजना:-
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड/ड्राइवर का लाइसेंस/पैन कार्ड
- आय का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं स्प्रेडशीट (जन्म तिथि का प्रमाण)
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रमाणित करने के लिए कि आवेदक एक गंभीर कैंसर/गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त है)
कैंसर/किडनी रोगियों के लिए हरियाणा की नई पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं | Salient features of Haryana’s new pension scheme for cancer / kidney patients
Scheme Name | Kidney / Cancer Patients Pension Scheme |
State Name | Haryana |
Article Type | Application Form, Eligibility, List of Documents |
Rate of Allowance | Rs. 2,250 per month |
Registration / Application mode | Online / Offline |
Launch Date | 31 May 2020 |
Launched by | CM Manohar Lal Khattar |
Major Beneficiaries | People suffering from serious kidney and cancer diseases |
Documents required | Address proof, ID proof, income certificate, d.o.b proof, medical certificate |
Apply Online Process | To start soon |
Nodal Agency to Implement | Social Justice and Empowerment (SJE) Department of Haryana |
Official website | website |
हरियाणा राज्य सरकार की अन्य जन कल्याणकारी पहल।
हरियाणा सरकार। एक राष्ट्र की केंद्र सरकार की अवधारणा, एक राशन कार्ड को लागू करने में अगुवाई की है । अब दूसरे राज्यों से हरियाणा आने वाले सभी प्रवासी कामगारों को अलग से राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह प्रवासी कामगार इसी राशन कार्ड से ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से यहां अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना उन सभी राज्यों के प्रवासियों के लिए शुरू होगी, जहां आधार कार्ड के अनुरूप राशन कार्ड को लिंक किया गया है।
एक देश एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के सभी पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग कर देश में कहीं भी किसी भी मूल्य भंडार के खाद्यान्न का अपना हिस्सा ले सकेंगे । हरियाणा ने इस संबंध में हर तरह की तैयारी कर ली है और अब जल्द ही इस पोर्टेबिलिटी सिस्टम के तहत लाभार्थियों को राशन वितरित किया जाएगा
यह नई व्यवस्था प्रवासियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसके साथ प्रवासियों को दूसरे राज्य में जाने के बाद नया राशन कार्ड नहीं मिलना पड़ेगा और पूरी व्यवस्था में और पारदर्शिता आएगी । केंद्र और राज्य सरकारें सबसे कम पायदान पर लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प हैं ।
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